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पंजाब में पंचायतें वक्त से पूर्व भंग करने के फैसले पर पंजाब सरकार ने यूटर्न ले लिया है। इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि अब ये निर्णय वापस लेने का निर्णय लिया गया है। तो वहीं मामले में लापरवाही के आरोप में दो 2 IAS अधिकारियों निलंबित कर दिया गया है। 

इससे पहले पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इन्हें भंग करने पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने पूछा था कि आखिर किस अधिकार से पंचायतें भंग करने का निर्णय लिया गया।

सरकार लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों से उनका अधिकार बिना किसी कारण कैसे वापस ले सकती है। पंचायतों के फंड पर लगाई रोक पर हाईकोर्ट ने पूछा था कि ऐसी स्थिति में बाढ़ राहत के लिए केंद्र से आए फंड का इस्तेमाल कैसे किया जा सकेगा। पंजाब में तय समय से पहले पंचायतें भंग करने के मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता गुरजीत सिंह तलवंडी ने जनहित याचिका दाखिल कर इस फैसले को चुनौती दी थी।
 

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