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चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने पंजाबियों को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत पानी और सीवरेज के बकाया बिलों को महीनों के भीतर जमा करने पर ब्याज और जुर्माना नहीं लगेगा।

स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके मुताबिक जो लोग जून तक बकाया पानी और सीवेज बिल जमा करा देंगे, उनसे ब्याज या जुर्माना नहीं लिया जाएगा। हालांकि, इस सर्कुलर में ये भी स्पष्ट किया गया है कि जो लोग 3 महीने के भीतर पानी, सीवेज का बकाया बिल जमा नहीं करेंगे, उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा.

मान सरकार ने बकाया पानी और सीवेज बिल जमा करने पर ब्याज जुर्माना माफ करने के साथ-साथ अवैध कनेक्शनों को नियमित करने के लिए एकमुश्त निपटान नीति भी जारी की है। इस पॉलिसी का फायदा उठाने के लिए 2 चरणों में 6 महीने की समय सीमा तय की गई है। इस बीच शुल्क जमा कर अवैध जल व सीवेज कनेक्शन को नियमित कराया जा सकता है।

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