बीते काफी महीनों से चल रहे वाराणसी ज्ञानवापी मामले में बुधवार को जिला न्यायालय ने बड़ा निर्णय सुनाया है। मंगलवार को जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों की बहस पूरी हो गई। आज आखिरकार हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर में व्यास के तहखाने में पूजा करने का अधिकार मिल गया है।
मिली खबर के अनुसार, ज्ञानवापी मस्जिद में एक तहखाना है, जिसमें सोमनाथ व्यास भगवान की मूर्ति की पूजा करते थे। जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, अब विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों को यहां पूजा करनी चाहिए और बैरिकेड हटाने की व्यवस्था करनी चाहिए। सोमनाथ व्यास के पोते शैलेन्द्र पाठक ने बेसमेंट में पूजा करने की इजाजत मांगी थी। 17 जनवरी को कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने व्यास के तहखाने को अपने कब्जे में ले लिया। एएसआई के सर्वे ऑपरेशन के दौरान बेसमेंट की भी सफाई की गई।
कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?
वाराणसी की जिला अदालत के न्यायाधीश ने कहा कि व्यास के तहखाने की सुरक्षा वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट के पास आ गई है, इसलिए विश्वनाथ मंदिर के पुजारी तहखाने की सफाई करेंगे और वहां नियमित पूजा करेंगे। वहां लगाई गई बैरिकेडिंग को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। वाराणसी कोर्ट ने इस पूजा का अधिकार सोमनाथ व्यास के परिवार को दे दिया।
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