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उत्तर प्रदेश ।। इलेक्शन में जाति/धर्म के नाम पर वोट मांगने के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि हमने ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। तब मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि लगता है इलेक्शन कमीशन को उसका अधिकार वापस मिल गया है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि आपने कार्रवाई की है। इसलिए आज हम कोई आदेश नहीं पारित कर रहे हैं। आदेश पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सुनवाई के दौरान मायावती की तरफ से एडवोकेट दुष्यंत दवे ने 48 घंटे चुनाव प्रचार पर रोक लगाने के फैसले पर सवाल उठाया। दवे ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उच्चतम न्यायालय के कल के रुख से प्रभावित होकर फैसला किया है। इस मामले पर आज ही दो बजे सुनवाई की जाए क्योंकि कई मीटिंग्स की डेट पहले से तय किए जा चुके हैं। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अलग से याचिका दायर कीजिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं।

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पिछले 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीएसपी नेता मायावती के धार्मिक आधार पर वोट मांग रहे हैं। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा था कि धार्मिक आधार पर वोटिंग का बयान देने वाली मायावती ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। आपने क्या किया? तब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमारी शक्तियां सीमित हैं। उसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर आज सुनवाई करने का आदेश दिया था।

फोटोः) फाइल

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