Social Media पर की दोस्ती, फिर किया दुष्कर्म

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मध्य प्रदेश॥ शहर के युवा व्यापारी द्वारा (Social Media) सोशल मीडिया पर एक लड़की से दोस्ती की, फिर उसे जन्मदिन की पार्टी मे बुलाया और नशीला चाकलेट खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने गुरुवार को आरोपित के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपित फरार है।

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पुलिस से सूचना के मुताबिक माणकचौक थाना क्षेत्र के रामगढ़ तेलियों की सड़क निवासी प्रफुल्ल पुत्र जीवनलाल जैन द्वारा करमदी स्थित गोदाम पर अनसूचित जाति की नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार किया। उसके विरूद्ध धारा 363,366ए, 342, 376, 506, 376 (डी) भादवि, 1/4,5(जी)/6 पाक्सो एक्ट 3(1)(डब्ल्यू)(आई)3(2)(वी)एसटीएससी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

बताया गया है कि युवक टाईल्स व्यापारी है। उसने नाबालिग लड़की से सोशल मीडिया (Social Media) पर दोस्ती की और उसे बर्थडेे पार्टी के बहाने बुलाया जहां उसकेे साथ बलात्कार किया। बलात्कार के बाद आरोपित के दोस्त ने उसेे चांदनीचौक क्षेेत्र में छोड़ दिया, जहां से वह अपने घर पैदल चलकर रात 12 बजे पहुंची।

बताते हैं कि यह एक गांव में रहने वाली 10वीं में पढऩे वाली बालिका है, उसके पिता मजदूरी करतेे है। लड़की को 80 फीट रोड़ पर बुलाया और उसे बाइक पर बिठाकर करमदी स्थित उसकेे गोदाम पर ले गया, जहां उसे खाने केे लिए चाकलेेट दिया, उसके बाद उसके साथ ज्यादती की गई। लड़की केे माता-पिता को जब पता लगा तो उसकी रिपोर्ट माणकचौक थाने में की गई, जहां उसके विरूद्ध अपहरण, ज्यादती तथा पास्को एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया।(Social Media)

पुलिस ने बालिका का मेडिकल भी कराया है। आरोपित को अरेस्ट करने के लिए कई जगह दबिश भी दी गई, लेेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल पाया। आरोपित शादी-शुदा है, जिसका एक लड़का भी है।

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