नई दिल्ली॥ यदि अपने अब तक अपने PAN CARD को Aadhar Card से लिंक नहीं कराया है,तब जल्द ही करे , वर्ना आपकी लापरवाही भारी जुर्माने में बदल सकती है। 31 मार्च तक पैन को Aadhar Card से लिंक नहीं कराया, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगा सकता है। आपके ऊपर ये जुर्माना निष्क्रिय पैन नंबर प्रयोग करने के आरोप में लगेगा।
आईटी डिपार्टमेंट ने पहले कहा था कि डेडलाइन के बाद जितने भी PAN CARDहोल्डर्स का पैन आधार से लिंक नहीं होगा,उनके पैन को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। अब डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि लिंक न कराने वाले लोगों को इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सक्रिय पैन न रखने के आरोप में जुर्माना भरना पड़ सकता है।
नियम के अंतर्गत यदि आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है,तब माना जाएगा कि आपने कानून के अंतर्गत पैन नहीं दिया है, इसके बाद आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272बी के अंतर्गत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक्ट की धारा 139 ए के अंतर्गत मांगे जाने पर पैन दिखाना अनिवार्य है। लेकिन कुछ बातें आपको जाननी चाहिए।
यदि आप PAN CARD को बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जैसी चीजों के लिए करते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी नहीं लगेगी लेकिन यदि आपके पास निष्क्रिय पैन है और आपके बैंक अकाउंट में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है, जिसपर इनकम टैक्स की नजर पड़ती है तो आपकी मुश्किल बढ़ेगी।