देहरादून। उत्तराखंड सरकार ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) को और सख्त करने जा रही है। इसके तहत अगर किसी ने दूसरी बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो उसे कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जायेगा। नए नियम के मुताबिक यातायात नियमों का दूसरी बार उल्लंघन करने पर छह महीने के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। वहीं अगर तीसरी उल्लंघन किया तो यह निलंबन एक साल के लिए हो जायेगा।
मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य सचिव एसएस संधू ने परिवहन विभाग को यातायात नियमों (Traffic Rules) के पालन में सख्ती बरतने को कहा है। बुधवार को सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि लाइसेंस जारी करते समय ट्रायल-ट्रेस्टिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए, साथ ही ट्रायल का डेटा पोर्टल पर नियमित अपलोड किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति मध्यस्त के जरिये लाइसेंस न बना सके।
जुर्माना की कम से कम पचास प्रतिशत धनराशि भी वसूलने के भी निर्देश दिए। बैठक में डीजीपी अशोक कुमार, सचिव अरविन्द सिंह ह्यांकी, रंजीत सिन्हा, आयुक्त गढ़वाल रविनाथ रमन, प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन, वी षणमुगम भी उपस्थित हुए। (Traffic Rules)