अब अगर Traffic Rules का उल्लंघन किया तो झेलना पड़ जायेगा यह बड़ा नुकसान

img

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) को और सख्त करने जा रही है। इसके तहत अगर किसी ने दूसरी बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो उसे कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जायेगा। नए नियम के मुताबिक यातायात नियमों का दूसरी बार उल्लंघन करने पर छह महीने के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। वहीं अगर तीसरी उल्लंघन किया तो यह निलंबन एक साल के लिए हो जायेगा।

Traffic Rules

मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य सचिव एसएस संधू ने परिवहन विभाग को यातायात नियमों (Traffic Rules) के पालन में सख्ती बरतने को कहा है। बुधवार को सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि लाइसेंस जारी करते समय ट्रायल-ट्रेस्टिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए, साथ ही ट्रायल का डेटा पोर्टल पर नियमित अपलोड किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति मध्यस्त के जरिये लाइसेंस न बना सके।

मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग और यातायात पुलिस को शहर के मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे के साथ ही राडार और स्पीड इंटरसेप्टर तकनीक का प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं।  उन्होंने लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना जोखिम वाले क्षेत्रों को वर्गीकृत करते हुए उसमें सुधार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो सड़क मार्गों पर साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाए। साथ ही बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों से हेलमेट का चार्ज लेते हुए नया हेलमेट दिया जाये। (Traffic Rules)

जुर्माना की कम से कम पचास प्रतिशत धनराशि भी वसूलने के भी निर्देश दिए। बैठक में डीजीपी अशोक कुमार, सचिव अरविन्द सिंह ह्यांकी, रंजीत सिन्हा, आयुक्त गढ़वाल रविनाथ रमन, प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन, वी षणमुगम भी उपस्थित हुए। (Traffic Rules)

Shweta Tiwari ने बिना जिम गये घटाया इतने किलो वज़न, फिटनेस देख आप भी रह जायेंगे दंग
Monsoon Session: विपक्ष का हंगामा, दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित, शोरशराबे के बीच एक और बिल पारित
Related News