बिना किसी दस्तावेज के 75% तक निकाल सकते हैं पीएफ, नौकरी छूटने पर मिलेगा सहारा

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नौकरी छूटने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत आती है पैसे की. वहीं अगर आपकी नौकरी छूट गई है और आप एक महीने से बेरोजगार हैं तो अपने पीएफ अकाउंट से 75 फीसद पैसे निकाल सकते हैं। ईपीएफओ ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। नियम के मुताबिक यदि आप एक महीने तक बेरोजगार रहते हैं तो आप अपनी पीएफ अकाउंट की 75 फीसदी रकम को निकाल सकते हैं।

आपको बता दें कि ईपीएफओ के मुताबिक बेरोजगारी की स्थिति में पीएफ क्लेम के लिए आपको किसी दस्तावेज की भी जरूरत नहीं है। ज्ञात हो कि ईपीएफओ ने दिसंबर 2018 में ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी खाताधारक एक महीने से ज्यादा बेरोजगार रहने पर पीएफ खाते में जमा कुल राशि का 75 फीसद निकाल सकता है।

वहीं इतनी रकम निकालने के बाद भी आपका पीएफ अकाउंट पहले की तरह ही चलता रहेगा और आपको निकाली हुई राशि खाते में दोबारा जमा करने की भी जरूरत नहीं है। बता दें कि इसके अलावा लगातार दो महीने यानी 60 दिनों तक बेरोजगार रहते हैं तो दो महीने के बाद आप पूरी राशि निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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