एक वोट ने बदल दिया पूरा चुनावी खेल! खाटूश्यामजी अध्यक्ष चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

एक वोट ने बदल दिया पूरा चुनावी खेल! खाटूश्यामजी अध्यक्ष चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

जग प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी की नगरपालिका में अध्यक्ष पद की ताजपोशी का प्रकरण एक बार फिर कानूनी दांवपेंच में उलझ गया है। 25 सितंबर को प्रस्तावित मतदान की प्रक्रिया राजस्थान हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद अचानक रोक दी गई है।

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पूर्व में 21 सितंबर को डाले जा चुके 19 मतों की गिनती कर सीधा परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। इसके चलते एक अनुपस्थित पार्षद के लिए दोबारा मतदान कराने की तैयारी पर पूरी तरह ब्रेक लग गया है।

हालांकि, स्थानीय निर्वाचन विभाग को अदालत के आदेश की अधिकृत प्रमाणित प्रति (सर्टिफाइड कॉपी) समय पर उपलब्ध न होने के कारण पूरी चुनावी प्रक्रिया को आगामी आदेशों तक स्थगित करने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया है।

विनीता पूनिया की याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

इस पूरे सियासी विवाद में नया मोड़ तब आया जब वार्ड संख्या 11 की पार्षद और अध्यक्ष पद की दावेदार विनीता पूनिया ने मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायाधीश अनूप कुमार ढंढ़ की एकलपीठ ने गुरुवार को इस मामले पर विस्तृत सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से मजबूत दलील पेश की गई कि 21 सितंबर को तय समय-सीमा के भीतर कुल 20 में से 19 पार्षद अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे। ऐसे में किसी एक अनुपस्थित सदस्य के लिए पूरी चुनावी प्रक्रिया को दोबारा नए सिरे से कराना अनुचित है और पहले से सुरक्षित रखी गई मतपेटी के 19 मतों की ही तत्काल गणना कर परिणाम जारी किया जाना चाहिए।

एक पार्षद के न पहुंचने से देर रात तक खिंचा था सियासी ड्रामा

पूरे विवाद की शुरुआत 21 सितंबर को हुए मतदान के दौरान हुई थी। 20 वार्ड पार्षदों वाली खाटूश्यामजी नगरपालिका में 19 पार्षदों ने तय समय पर पहुंचकर अपने वोट डाल दिए थे, लेकिन वार्ड संख्या 10 की महिला पार्षद लक्ष्मी देवी मतदान केंद्र पर उपस्थित नहीं हुईं। याचिका में आरोप लगाया गया कि एक पार्षद के इंतजार में मतदान की अंतिम समय-सीमा को कई बार आगे बढ़ाया गया और यह प्रक्रिया अकारण देर रात तक खिंचती चली गई। आखिरकार गतिरोध बढ़ता देख निर्वाचन दल ने 19 पड़े हुए मतों वाली मतपेटी को विधिवत सील कर कड़े सुरक्षा घेरे में रखवा दिया था।

सर्टिफाइड कॉपी के अभाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव टले

खाटूश्यामजी नगरपालिका के निर्वाचन अधिकारी कपिल उपाध्याय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले की आधिकारिक सर्टिफाइड कॉपी निर्वाचन कार्यालय को समय पर प्राप्त नहीं हो सकी। प्रशासनिक और कानूनी जटिलताओं को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने 25 सितंबर को होने वाले अध्यक्ष पद के मतदान और 26 सितंबर को प्रस्तावित उपाध्यक्ष पद के चुनाव को आगामी आदेश तक पूरी तरह स्थगित कर दिया है। अब अदालत का विस्तृत आदेश मिलने के बाद ही खाटूश्यामजी नगर सरकार के मुखिया के भाग्य का अंतिम फैसला होगा।