नई दिल्ली ।। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि प्रधानमंत्री के विरूद्ध महज अपमानजनक शब्द बोलने से कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के विरूद्ध राजद्रोह का मामला नहीं बनता। अधिवक्ता एवं नेता अजय अग्रवाल की ओर से दायर याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए पुलिस ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में ये बात कही।
उसका कहना है कि अगर मणिशंकर ने पाकिस्तानी अफसरों की मेजबानी करने में प्रोटोकॉल तोड़ा है, तो भी यह भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध नहीं है। पुलिस ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वसुंधरा आजाद की अदालत से कहा कि प्रधानमंत्री के विरूद्ध अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना आईपीसी की धारा-124 ए (राजद्रोह) और धारा-153 ए (शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता।
पुलिस ने बताया कि फौजदारी कानून में कार्रवाई एक पहलू है जो सबूतों के साथ प्रमाणित होनी चाहिए और जिससे आपराधिक इरादे का पता लगाया जा सके। बता दें अग्रवाल ने कथित तौर पर मोदी के विरूद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने और पाकिस्तानी अफसरों की मेजबानी करने पर कांग्रेस नेता के विरूद्ध 2017 में याचिका दायर राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की थी और आरोप लगाया था कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की है।