UP: कांस्टेबल भर्ती को लेकर हाईकोर्ट नाराज़,अगली सुनवाई में इन अधिकारियों को बुलाया

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कांस्टेबल भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त रुख अपनाये हुए है. वहीँ योगी सरकार के अधिकारीयों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है. जिसके बाद से कोर्ट ने नाराज़गी जताई है. आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल एवं पीएसी भर्ती 2015 में रिक्त रह गए 5000 से अधिक पदों की भर्ती के मामले में कोई जानकारी न देने पर नाराजगी जताई है।

गौरतलब है हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक जानकारी नहीं दी जाती है तो पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन, एडिशनल सेक्रेटरी और डीआईजी स्थापना व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने अभ्यर्थियों की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। एडवोकेट सीमांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि 2015 की कांस्टेबल भर्ती में 5694 पद रिक्त रह गए हैं

आपको बता दें कि इन पदों पर नियुक्ति को लेकर के अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दाखिल की हैं। इन पदों को अगली भर्ती के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया है। इसी प्रकार से 2018 की भर्तियों में बचे रह गए पदों को भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया है। कोर्ट ने दोनों भर्तियों में रिक्त रह गए पदों की स्थिति की जानकारी मांगी थी।

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में सूचना भेजी गई है। उनकी ओर से जानकारी उपलब्ध कराने का इंतजार किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख तक जानकारी नहीं उपलब्ध कराई जाती तो अधिकारी व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होंगे।

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