
उत्तर प्रदेश ॥ इलाहाबाद उच्च न्यायालय (High Court) की लखनऊ बेंच ने बुधवार को उ0प्र0 में 69 हजार सहायक टीचरों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी। दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने सहायक शिक्षकों के घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। आगामी सुनवाई 12 जुलाई को होगी।
आदेश जज आलोक माथुर की बेंच ने दर्जनों याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करके जारी किया। इससे पहले उच्च न्यायालय ने 1 जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था, जिसे आज सुनाया गया। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को विवादित प्रश्नों पर अपनी आपत्ति एक सप्ताह के अंदर प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।
याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को योगी सरकार यूजीसी को भेजेगी और यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करेगी। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि सरकार नियुक्तियां पूरी करने में बहुत तत्परता दिखा रही थी। सरकार का मानना था कि इस कोविड-19 संकट में जल्द नियुक्तियां होने पर बहुत से अभ्यार्थियों को बहुत राहत मिलेगी।
पढि़ए-अगर हिंदुस्तान की ये योजना हुई कामयाब, तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा चीन,
2 जून को ही सहायक शिक्षकों के 69000 पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी। चयनित उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upbasiceduboard.gov.in पर जाकर पूरी सूची देख सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को जिला आवंटित कर दिया गया है। इस बाबत विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है।
--Advertisement--