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इलाहाबाद।। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को मथुरा में यूपीएसआईडीसी की जमीनों पर ‘बाबा जयगुरुदेव धर्म प्रचार संस्थान के द्वारा किये गये अवैध कब्जे को खाली कराने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही यूपीएसआईडीसी के क्षेत्रीय अधिकारी को भी यह भी आदेश दिया है कि मथुरा के इंडस्ट्रीयल एरिया की रिहायशी कॉलोनी में स्वीकृत सभी पांचों पार्क व रिक्त भूखंडों पर उद्योगों के आवंटन रद्द करके पार्कों को बहाल किया जाए।
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हाईकोर्ट ने इन जमीनों से अवैध कब्जे हटाने के लिए राज्य सरकार को तीन हफ्ते का समय दिया है। इसके लिए मुख्य सचिव को एक कार्य-योजना बनाकर जमीन खाली कराये जाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस संगीता चंद्रा की संयुक्त बैंच ने मथुरा जिले के सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह की पीआईएल पर सुनवाई के बाद दिया है।
कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तिथि तय की है और इस तिथि को उक्त जमीनों को खाली कराने की कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। न्यायालय के इस आदेश के बाद बाबा जय गुरुदेव के समर्थकों और उद्दमियों में जबरदस्त हड़कंप मच गया है।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मुख्य सचिव इसके लिए तत्काल मथुरा जिला प्रशासन के माध्यम से बाबा जयगुरुदेव संस्थान को नोटिस जारी करके संस्थान को जमीन खाली किये जाने लिए एक सप्ताह का अल्टीमेटम दें। यदि संस्थान सप्ताह भर के भीतर जमीन खाली नहीं की जाती है तो भारी पुलिस-फोर्स के साथ अवैधरूप कब्जा की गई जमीनों को जबरन खाली कराये जाने की कार्रवाही करें।
फोटोः फाइल
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