लखनऊ ।। हाई कोर्ट ने 17 ओबीसी जातियों को लेकर योगी सरकार के उस आदेश को गलत ठहराया था जिसमें इन 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया था।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने 17 ओबीसी जातियों को एससी का दर्जा देने के अपने आदेश को वापस ले लिया है गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के इस आदेश को गलत बताया था। उच्च न्यायालय ने कहा था राज्य सरकारों को ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार नही है। सरकार चाहे तो संसद में कानून बना भारत सरकार ये आदेश जारी कर सकता है।