
उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल पास कर चुके युवा अगर स्वरोजगार (Self Employed) करना चाहते हैं तो सरकार 25 लाख रुपये तक की सहायता करेगी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत मार्जिन मनी के रूप में 25 % अनुदान दिया जाएगा। जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से 25 लाख की सहायता की जाएगी।
18 से 40 साल की उम्र के लोग आवेदन कर सकते हैं
10वीं पास आवेदक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान/सरकारी संस्थान का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदक को पूर्व में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना में मार्जिन मनी अनुदान का लाभ नहीं लेना चाहिए था। (Self Employed)
आप 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं (Self Employed)
स्वरोजगार (Self Employed) करने वाले युवा वेबसाइट www.diupmsme.upsdc.gov.in/udyam sarthi एप पर ज्यादा सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई तक किया जा सकता है। उद्योग केंद्र के फोन नंबर 0522-2971262 से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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