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नई दिल्ली।। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष और चारा घोटाले में इस समय जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के परिवार को आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मनी-लॉन्ड्रिंग केस में लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके दामाद शैलेश यादव को पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 लाख रुपये निजी मुचलके पर जमानत दे दी है।
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सशर्त जमानत देते हुए ने कहा है कि वह बिना अदालत की इजाजत के देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। मामला कंपनी मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट के नाम पर दिल्ली में एक फार्म-हाउस की खरीद से जुड़ा है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय मीसा भारती से पूछताछ कर चुका है। मीसा भारती का इस मामले में कहना है कि मनी-लांड्रिंग के लिए जांच दायरे में आई कंपनी को उनके पति व एक सीए चला रहा था। सीए की मृत्यु हो चुकी है।
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वहीं प्रवर्तन निदेशालय कहना है कि मुखौटा कंपनियों के जरिए 1.2 करोड़ रुपये की मनी-लांड्रिंग के षडयंत्र में यह दंपत्ति सक्रिय रूप से शामिल था। मीसा, राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की बेटी है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस दंपत्ति के खिलाफ आरोप-पत्र दिसंबर में दाखिल किया था।
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जिसमें कहा गया है कि “अपराध से जुटाये गये धन से ये दोनों भी सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहे और पक्ष हैं इसलिये मनी-लांड्रिंग अपराध के दोषी हैं।” दिल्ली की एक अदालत ने आरोप-पत्र पर संज्ञान लेते हुए अभियोजन शिकायत को मनी-लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत माना है और दंपत्ति को इस मामले में आरोपी के रूप में सम्मन किया है।
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आरोप-पत्र के क्रम में मीसा ने संक्षिप्त जवाब दिये और एजेंसी से कहा है कि संबंधित फर्म का रोजमर्रा का कारोबारपति शैलेष कुमार देख रहे थे जबकि कंपनी का वित्तीय ब्यौरा कंपनी का सीए संदीप शर्मा देख रहा था। संदीप शर्मा का निधन हो चुका है। एजेंसी के अनुसार मीसा का कहना है कि कंपनी व इसके द्वारा खरीदे गए फार्म-हाऊस संबधी सवालों का जवाब तो उसके पति व ‘दिवंगत सीए’ ही बेहतर दे सकता है।
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