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सऊदी अरब ने हज यात्रा की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए उमराह तीर्थयात्रियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। देश के हज और उमराह मंत्रालय ने हाल ही में ऐलान किया है कि उमराह वीजा धारकों को 29 अप्रैल 2025 तक सऊदी अरब छोड़ना अनिवार्य होगा। मंत्रालय के मुताबिक, 13 अप्रैल को उमराह तीर्थयात्रियों के लिए देश में प्रवेश की अंतिम तिथि है, इसके बाद किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी।

नियम तोड़ा तो लगेगा 22.94 लाख रुपये तक जुर्माना

मंत्रालय ने साफ किया है कि निर्धारित समयसीमा के बाद देश में रुकना कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, एजेंसियों या सेवा प्रदाताओं पर सऊदी रियाल 1 लाख (लगभग 22.94 लाख रुपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है।

अवैध रूप से रह रहे 18 हजार से ज्यादा विदेशी गिरफ्तार

 

सऊदी प्रशासन ने बताया कि हाल ही में देश में अवैध रूप से रह रहे 18,407 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग वीजा खत्म होने के बाद भी देश में रुके हुए थे। इन पर इमिग्रेशन, श्रम और सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन का आरोप है। इन पर 15 साल तक की जेल या 2.30 करोड़ रुपये तक के जुर्माने या दोनों की कार्रवाई हो सकती है।

हज यात्रा से पहले उठाए जा रहे हैं कड़े कदम

यह कदम सऊदी अरब द्वारा आगामी हज यात्रा की तैयारियों के तहत उठाए गए हैं, जो 4 जून 2025 से शुरू होने वाली है। सरकार का उद्देश्य है कि अवैध तीर्थयात्रियों की भीड़ पर नियंत्रण रखा जाए, ताकि पिछली घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पिछली बार मक्का में भीड़ के कारण हुई भगदड़ में करीब 1200 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे सऊदी की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचा था।