Lalu Prasad Yadav की जमानत पर लटकी तलवार, कोर्ट ने जारी की नोटिस

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव (Lalu Prasad Yadav) की जमानत को चुनौती देने वाली य़ाचिका को स्वीकार कर लिया है। अदालत की ओर से जल्दी ही इस मामले की सुनवाी की जाएगी। वहीं बता दें कि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर लालू यादव को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है।

Lalu Prasad Yadav

सोमवार को जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच ने लालू यादव की बेल अर्जी के खिलाफ याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया। झारखंड सरकार की ओर से दायर अर्जी में राज्य के उच्च न्यायालय की ओर से दुमका राजकोष मामले में 17 अप्रैल, 2021 को दी जमानत को चुनौती दी गई थी। इसके अलावा चाईबासा राजकोषीय मामले में भी 9 सितंबर, 2020 को लालू यादव  (Lalu Prasad Yadav) को बेल दी गई थी। उसके खिलाफ भी अर्जी दायर की गई है, जिस पर अदालत ने सुनवाई का फैसला लिया है।

अविभाजित बिहार के कई जिलों के राजकोष से चारा घोटाले में अवैध निकासी के मामले में लालू यादव (Lalu Prasad Yadav) को दोषी पाया गया था। चारा घोटाले से जुड़े कुल 5 मामले हैं, जिनमें 950 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। यह मामला जनवरी, 1996 में सामने आया था, जब चाइबासा के डिप्टी कमिश्नर अमित खरे ने पशु पालन विभाग में छापेमारी की थी।

पटना हाई कोर्ट ने मार्च 1996 में इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज मामले की जांच की थी। यही नहीं जून, 1997 में सीबीआई ने जब चार्जशीट दाखिल की तो फिर लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) का भी नाम जोड़ा गया, जिनका नाम उससे पहले नहीं था।

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