अमेरिका के दबाव में इजराइल के साथ रिश्ते स्थापित होने के पश्चात संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में इस्लामी कानूनों (Islamic Rules) का खुला उल्लंघन शुरू हो गया और UAE ने दबाव में 40 कानूनों को बदल दिया है, जिसमें शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना भी जुर्म है। लिस्ट से हटा दिया गया है। इसके अलावा यूएई ने दारू पीने और ऑनर किलिंग जैसे कानूनों में भी नरमी बरती है।
यूएई के राज्य मीडिया द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि शादी से पहले पैदा हुए बच्चों को कानूनी दर्जा (Islamic Rules) देने के लिए जोड़े को तुरंत शादी करनी चाहिए। बयान में चेतावनी दी गई है कि यदि मां-बाप बच्चे को स्वीकार नहीं करते हैं और उसकी देखभाल नहीं करते हैं, तो उन पर आपराधिक केस चलाया जाएगा जिसे 2 वर्ष की कैद की सजा हो सकती है।
पहले UAE में शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना और बच्चों का जन्म अपराध माना जाता था, किंतु अब बिना शादी के पैदा हुए बच्चों को गोद लेना ही अपराध नहीं माना जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात में इस्लामी शिक्षाओं (Islamic Rules) के तथाकथित सुधार का विवरण धीरे-धीरे सामने आ रहा है। ये कानून एक जनवरी से लागू होगा।