नई दिल्ली। केंद्र सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट पर सुप्रीम कोर्ट का जोरदार झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैक्ट चेकिंग यूनिट पर रोक लगा दी है। यह रोक बॉम्बे हाईकोर्ट - 2023 के आईटी नियमों में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम फैसला आने तक जारी रहेगी। बताते चलें कि केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने बुधवार को सूचना और प्रसारण ब्यूरो के तहत एक फैक्ट चेकिंग यूनिट (FCU) को अधिसूचित किया था।
उल्लेखनीय है कि कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार को फैक्ट चेकिंग यूनिट की अधिसूचना को रोकने का आदेश देने की मांग की थी। गुरुवार को सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि ये मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। हालांकि, अदालत ने मामले के मुख्य मुद्दों पर कसी तरह की टिप्पणी करने से इंकार कर दिया।
गत वर्ष अप्रैल में नए आईटी नियमों लागू हुए थे। बदले हुए आईटी नियमों के तहत, फैक्ट चेकिंग यूनिट को सोशल मीडिया पर कंटेंट को देखने और केंद्र सरकार के काम से जुड़ी झूठी खबरों को चिह्नित करने का अधिकार मिलता है। फिलहाल मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट से केंद्र सरकार को झटका लगा है।
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